पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत मिली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पीएम की 14 साल की सजा निलंबित कर दी।
Toshakhana Case : पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत मिली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court) ने तोशाखाना भ्रष्टाचार (Toshakhana corruption) मामले में पूर्व पीएम की 14 साल की सजा निलंबित कर दी। आगे की अपील लंबित रहने तक जमानत मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई 14 साल की सजा को सोमवार को निलंबित कर दिया।
पाकिस्तान में हाल ही में हुए आम चुनाव से कुछ दिन पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने इस मामले में दोनों को सजा सुनाई थी। सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना मामले में उनकी सजा निलंबित कर दी।
तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में, 71 वर्षीय इमरान खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है।