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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज करने का दिया आदेश

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। इलाहाबाद जिला न्यायालय की पॉक्सो एक्ट की अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया है। ये आदेश कोर्ट ने आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

By शिव मौर्या 
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प्रयागराज। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। इलाहाबाद जिला न्यायालय की पॉक्सो एक्ट की अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया है। ये आदेश कोर्ट ने आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद, अब झूंसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया जाएगा। धारा 173(4) के तहत आवेदन शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा एफआईआर दर्ज करने और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए दायर किया गया था।

अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ेंगी मुश्किलें
कहा जा रहा है कि, कोर्ट के इस आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। आरोप है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होता है। उन्होंने इस संबंध में एक सीडी अदालत को सौंपने का भी दावा किया गया है।

 

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