नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें बिना आरक्षण के 31 जनवरी से पहले चुनाव कराए जाने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है।
UP Nikay Chunav: नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें बिना आरक्षण के 31 जनवरी से पहले चुनाव कराए जाने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है।
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं।
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 4, 2023
उन्होंने कहा है कि ओबीसी आरक्षण लागू करने के बाद यूपी में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। मुख्ममंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।