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Income Tax Return Filing की डेडलाइन चूके तो 5 हजार जुर्माना, PAN निष्क्रिय होने पर भरने पड़ेंगे 6000

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (Income Tax Return Filing) करने वाले कर दाताओं (Taxpayers) के लिए यह महीना बेहद अहम है क्योंकि हर साल जुलाई के महीने के आखिरी तारीख 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल (ITR Filing) करना होता है।

By Abhimanyu 
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Income Tax Return Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (Income Tax Return Filing) करने वाले कर दाताओं (Taxpayers) के लिए यह महीना बेहद अहम है क्योंकि हर साल जुलाई के महीने के आखिरी तारीख 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल (ITR Filing) करना होता है। ऐसे में 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख तक आईटीआर फाइल कर दें। अगर इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं दाखिल किया तो 5000 रुपये लेट फीस देना पड़ सकता है। इसके अलावा आईटीआर फाइल करने के लिए अगर आप अपने PAN सक्रिय करते हैं तो 1000 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे।

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दरअसल, बीते 30 जून को ही आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अगर आपने अब तक लिंकिंग नहीं की है तो संभवत: आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। पैन के निष्क्रिय होने पर आप अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप अपने PAN सक्रिय करते हैं तो 1000 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे। वहीं, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं दाखिल किया तो 5000 रुपये लेट फीस देना पड़ सकता है। ऐसे में आपको कुल 6000 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं, जिन लोगों की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है उन्हें 1000 रुपये लेट फीस भरना पड़ेगा। अगर उनका भी PAN निष्क्रिय है तो 1000 रुपए लेट फीस के साथ 1 हजार रुपये PAN सक्रिय कराने के लिए देना होगा।

ऐसे करें पैन और आधार लिंक

Step.1 – पैन (PAN) और आधार कार्ड (Aadhar Card) लिंक करने के लिए आपको आयकर ((Income Tax) ई-फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा।

Step.2- उस पर लिंक पैन आधार कार्ड (Link PAN Aadhar card) के आप्शन पर जाए और रजिस्टर पर किल्क करे। इसमें आपको पैन आपकी यूजर आईडी (User ID) दर्ज करानी होगी।

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Step.3- आप यूजर आईडी (User ID), पासवर्ड (Password) और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें। एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी।

घर बैठे आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया 

Step.1 –सबसे पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (Income Tax Return Filing) करने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
Step.2- अगर आपके पास पहले से ही अकाउंट (Account) है, तो लॉग इन करें अथवा, “अभी रजिस्टर करें” पर क्लिक करके अकाउंट (Account) बनाएं।
Step.3- होमपेज पर, “फ़ाइल” विकल्प चुनें, फिर “आयकर रिटर्न दाखिल करें” चुनें। इसके बाद, एसेसमेंट ईयर (Assessment Year) का चयन करें और ऑनलाइन फाइलिंग (Online filing) के लिए “इंडिविजुअल” विकल्प पर क्लिक करें।
Step.4- आईटीआर दाखिल (ITR Filing) करने में सबसे महत्वपूर्ण कदम सही फॉर्म का चयन करना है। अगर नौकरी-पेशा हैं, तो आईटीआर-1 फॉर्म चुनें, जिसमें कई अहम विवरण से पहले से मौजूद होंगे।
Step.5- आप अपनी सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और एआईएस के साथ डेटा को वेरीफाई (Verify) कर सकते हैं। रिटर्न क्लेम करने से पहले अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स (Bank Account Details) की दोबारा जांच करें।
Step.6- क्रॉस-चेक (Cross check) करने के बाद अपना आईटीआर (ITR)  जमा करें और सुनिश्चित करें कि यह ई-सत्यापित है। यह आपके बैंक विवरण का उपयोग करके ऑनलाइन किया जा सकता है।

आयकर विभाग (Income tax department) आम तौर पर 3-4 सप्ताह के भीतर आईटीआर (ITR) को प्रोसेस करता है। आप रसीद नंबर का इस्तेमाल करके किसी भी समय ऑनलाइन इसका स्टेट्स चेक कर सकते हैं।

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