Ankita Bhandari Murder Case Verdict: चर्चित बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दो साल से अधिक समय के बाद इस मामले में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया है। साथ ही तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले की जांच के लिए गठित SIT ने 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।
Ankita Bhandari Case sentenced: चर्चित बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दो साल से अधिक समय के बाद इस मामले में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया है। साथ ही तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले की जांच के लिए गठित SIT ने 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एडीजी कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पीड़ित परिवार के वकील अजय पंत ने कहा, “इस मामले की चर्चा पूरे भारत और दुनिया भर में हुई थी। यह हत्या का एक जघन्य मामला था। ऐसी घटनाएं समाज को सीधे प्रभावित करती हैं। मेरा मानना है कि कोर्ट ने भारत के लोगों और उत्तराखंड की बेटियों को न्याय दिया है।”
इससे पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड में पीड़ित पक्ष के वकील अजय पंत ने शुक्रवार को मीडिया से कहा, ‘उत्तराखंड के कोटद्वार स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में अंकिता की हत्या के मामले में तीन आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी पाया गया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान होना बाकी है।’
अंकिता के परिवार ने की थी फांसी की मांग
कोटद्वार कोर्ट के फैसले से पहले अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी अपनी बेटी को याद करते हुए रो पड़ीं। अंकिता की मां ने कहा, ‘अपराधियों को फांसी की सजा मिले…मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करती हूं कि वे हमारा समर्थन करते रहें और कोटद्वार कोर्ट में आकर हमारा मनोबल बढ़ाएं।’ अंकिता भंडारी के माता-पिता कोटद्वार कोर्ट पहुंचे थे। अंकिता भंडारी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अजय पंत ने कहा, “इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। फैसला भी महत्वपूर्ण होगा।” अंकिता के पिता ने कहा, “इस मामले में आज अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। हम मांग करते हैं कि तीनों आरोपियों को फांसी दी जाए। हम मौत के बदले मौत की मांग करते हैं।”
क्या था पूरा मामला
बता दें कि 18 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। इस मामले की सुनवाई कुल दो साल आठ महीने तक चली। इस दौरान तमाम सबूतों और गवाहों को पेश किया गया। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 47 गवाह पेश किए गए। वहीं मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया, जिसने 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। ऋषिकेश के करीब वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीया अंकिता की सितंबर, 2022 में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो अन्य कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी।
शुरुआती जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट में एक ‘वीआईपी’ अतिथि को ‘एक्स्ट्रा सर्विस’ देने से अंकिता ने मना कर दिया था। जिसके बाद उपजे विवाद के चलते अंकिताकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटा पुलकित आर्य और दो अन्य आरोपी-अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर इस समय जेल में बंद हैं।