रुद्रपुर। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला ने प्रेमप्रकाश को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने फौजदारी वाद संख्या 2934/2016 सरकार बनाम प्रेमप्रकाश आदि में अपीलार्थी/अभियुक्त प्रेमप्रकाश सिंह पर लगाये गए आरोप अंतर्गत धारा- 120बी, 420, 471, 504, 342, 467, 468, 506 भारतीय दंड संहिता से दोषमुक्त