बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बुधवार को दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान (Disha Salian) की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच का आदेश दिया है। अदालत ने सीबीआई (CBI) को मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया।
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बुधवार को दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान (Disha Salian) की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच का आदेश दिया है। अदालत ने सीबीआई (CBI) को मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया।
दिशा सालियान (Disha Salian) की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई थी। वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Actor Sushant Singh Rajput) की पूर्व मैनेजर थीं। उनकी मौत सुशांत सिंह राजपूत (Actor Sushant Singh Rajput) की मौत से कुछ दिन पहले हुई थी, जिसके बाद दोनों मामलों को लेकर लंबे समय से सवाल और विवाद उठते रहे हैं। यह आदेश दिशा के पिता सतीश सालियान (Satish Salian) की याचिका पर आया है। उन्होंने मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की जांच में कथित खामियों का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने और नए सिरे से जांच की मांग की थी।