यूपी के चर्चित नीला ड्रम और सांप कांड के बाद अब बुलंदशहर में पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को सजा सुनाई गई है। एडीजे कोर्ट ने राजकुमार की हत्या के मामले में उसकी पत्नी प्रीति शर्मा और उसके प्रेमी योगेश को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई...
बुलंदशहर: यूपी के चर्चित नीला ड्रम और सांप कांड के बाद अब बुलंदशहर में पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को सजा सुनाई गई है। एडीजे कोर्ट ने राजकुमार की हत्या के मामले में उसकी पत्नी प्रीति शर्मा और उसके प्रेमी योगेश को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
घर में रहने लगा था पत्नी का प्रेमी
अभियोजन पक्ष के मुताबिक नरौरा के उमेशपुरी मोहल्ले में रहने वाले राजकुमार की पत्नी प्रीति के योगेश से संबंध थे। योगेश अक्सर राजकुमार के घर आता था और बाद में वहीं रहने लगा। इस बात को लेकर राजकुमार और योगेश के बीच विवाद होता रहता था। 10 फरवरी 2019 की रात प्रीति, योगेश और बब्बीलाल ने कथित तौर पर राजकुमार पर लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से हमला किया। गंभीर चोटों के कारण राजकुमार की मौत हो गई। उसकी मां सुशीला शर्मा ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
डीएनए रिपोर्ट भी बनी अहम साक्ष्य
मुकदमे की सुनवाई के दौरान राजकुमार और उसके बेटे की डीएनए जांच रिपोर्ट भी चर्चा में रही। राजकुमार को बेटे के पितृत्व पर संदेह था, जिसके बाद उसने डीएनए परीक्षण कराया था। रिपोर्ट के नतीजे के बाद पति-पत्नी के बीच विवाद और बढ़ने की बात सामने आई। अदालत ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों पर विचार करने के बाद प्रीति और योगेश को हत्या का दोषी माना। दोनों को सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
नीला ड्रम और सांप कांड भी रहे चर्चा में
मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड सुनाए जाने का मामला भी सुर्खियों में रहा। इसी तरह अमित हत्याकांड में रविता और अमरदीप को भी अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इन मामलों में दोषियों की अपील और आगे की कानूनी प्रक्रिया की स्थिति अलग-अलग हो सकती है। बुलंदशहर के इस मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, मृत्युदंड नहीं।