नई दिल्ली। मीडिया में हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाते हुए टीवी चैनलों (TV channels) को लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा कि टीवी चैनलों (TV channels) पर डिबेट के दौरान ऐंकर की बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसे हेट स्पीच (Hate Speech)