नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मंगलवार को एक अहम बहस शुरू हुई। मामला यह है कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपालों पर बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए तय समय-सीमा लागू की जा सकती है या नहीं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने खुद संविधान के अनुच्छेद 143(1)
