नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में सब-केटेगरी बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सात सदस्यीय संवैधानिक पीठ (Constitutional Bench) ने 6/1 से ये फैसला
