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BCCI पर RTI लागू नहीं, केंद्रीय सूचना आयोग ने साफ किया रुख

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) आरटीआई कानून के तहत ‘पब्लिक अथॉरिटी’ नहीं माना जाएगा। आयोग ने साफ किया कि बीसीसीआई न तो सरकार द्वारा संचालित संस्था है, न उस पर सरकारी नियंत्रण है और न ही उसे सरकारी फंडिंग मिलती है। सूचना आयुक्त पी.आर. रमेश ने अपने आदेश में कहा कि बीसीसीआई..

By Harsh Gautam 
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New Delhi: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) आरटीआई कानून के तहत ‘पब्लिक अथॉरिटी’ नहीं माना जाएगा। आयोग ने साफ किया कि बीसीसीआई न तो सरकार द्वारा संचालित संस्था है, न उस पर सरकारी नियंत्रण है और न ही उसे सरकारी फंडिंग मिलती है। सूचना आयुक्त पी.आर. रमेश ने अपने आदेश में कहा कि बीसीसीआई एक निजी संस्था है, जो तमिलनाडु सोसायटी रजिस्ट्रेशन कानून के तहत पंजीकृत है। इसलिए यह आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 2(एच) में आने वाली सार्वजनिक संस्थाओं की श्रेणी में फिट नहीं बैठता।

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2018 से चल रही थी कानूनी लड़ाई

यह मामला कई सालों से अदालत और आयोग के बीच चल रहा था। इससे पहले पूर्व सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलु ने बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में माना था और सूचना अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था। हालांकि बीसीसीआई ने इस फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बाद में हाईकोर्ट ने मामला दोबारा केंद्रीय सूचना आयोग को भेज दिया था, ताकि नए सिरे से सुनवाई कर फैसला लिया जा सके।

सरकार का ‘गहरा नियंत्रण’ नहीं

अपने ताजा आदेश में आयोग ने कहा कि बीसीसीआई संविधान, संसद या किसी राज्य कानून के तहत बनाई गई संस्था नहीं है। साथ ही सरकार का उस पर कोई प्रत्यक्ष या व्यापक नियंत्रण भी नहीं है। आयोग ने यह भी माना कि बीसीसीआई आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है और उसकी कमाई मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग डील्स और टिकट बिक्री जैसे स्रोतों से होती है।

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