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दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को भेजे गए ED के समन को बताया गैरकानूनी, अगली सुनवाई 22 अप्रैल को

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने ईडी (ED)  के तरफ से भेजे के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal)ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने ईडी (ED)  के तरफ से भेजे के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal)ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। उन्होंने ईडी (ED) के समन को गैरकानूनी बताया है।

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दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) द्वारा एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए कई समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल 2024 तय की है।

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मंगलवार को याचिका में केजरीवाल ने तर्क रखा कि सभी समन गैरकानूनी है और निचली अदालत की ओर से उनके खिलाफ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद ईडी (ED) व सीबीआई बार-बार समन जारी कर रही है। यह मात्र राजनीतिक रूप से जारी किए गए है।

ईडी (ED) ने निचली अदालत में कहा था कि केजरीवाल को आठ बार समन जारी किया गया, लेकिन वे इसका अनुपालन नहीं करते हुए एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। इसको लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उस मामले में केजरीवाल अदालत में पेश होकर जमानत ले चुके हैं। केजरीवाल के खिलाफ नौवां समन हाल ही में जारी किया गया है। मजिस्ट्रेट की अदालत ने ईडी (ED) की दो शिकायतों पर समन जारी किया था। पहली शिकायत पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मलहोत्रा (Additional Chief Metropolitan Magistrate Divya Malhotra) ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि केजरीवाल ईडी (ED) के समन का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं।

धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत समन जारी होने के बावजूद जांच में शामिल होने में बार-बार विफल रहने के बाद ईडी (ED) ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत से शिकायत की है।

कोर्ट में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) दलील दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि आप समन पर पेश क्यों नहीं हुए, इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधवी (Abhishek Manu Singhvi) ने कहा कि इस मामले में 9 समन जारी हुए। सभी पर हमने जवाब दाखिल किया। हमने कहा है कि हम वर्चुअली जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभिषेक मनु सिंधवी (Abhishek Manu Singhvi) ने कहा कि पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi)  ने कोर्ट से ED को समन जारी करने की मांग की।

सिंघवी ने कहा कि हमने सभी जवाब भेजे हैं। उन्होंने एजेंसी से पूछा कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court)  ने कहा कि जब आप पेश होंगे, तभी आपको पता चलेगा। अदालत ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)  से पूछा कि आपको ईडी (ED) के सामने पेश होने से क्या रोक रहा है? वे आपको पहली बार पेश होने पर गिरफ्तार नहीं करेंगे, वे कारण बताएंगे, उसके बाद ही गिरफ्तार करते हैं। हमने कई मामले देखे हैं।

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