भारतीय जनता पार्टी नेता दिलीप घोष ने रविवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न हो पाने के बाद विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस बिल ने कई पार्टियों का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। जो अक्सर महिला सशक्तिकरण की बातें करती थीं।
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने रविवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न हो पाने के बाद विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस बिल ने कई पार्टियों का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। जो अक्सर महिला सशक्तिकरण की बातें करती थीं। पश्चिम बंगाल की खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से BJP उम्मीदवार घोष ने दावा किया कि संविधान (131वां संशोधन) बिल महिलाओं को आगे लाने के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम था। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पत्रकारों से बात करते हुए खड़गपुर सदर विधानसभा सीट के उम्मीदवार ने कहा कि महिला आरक्षण बिल ने कई पार्टियों का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है, जो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के कल्याण की बातें करती थीं। विपक्ष ने इस बिल का समर्थन नहीं किया, जिससे यह ज़ाहिर हो गया कि वे सिर्फ़ महिलाओं के नाम पर राजनीति करते हैं और कुछ नहीं।
दिलीप घोष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का समर्थन नहीं किया, जिससे यह पता चलता है कि वे सिर्फ़ महिलाओं के नाम पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। यह भी महिलाओं को आगे लाने के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम था, लेकिन इसे विपक्ष का समर्थन नहीं मिला। उनकी यह टिप्पणी तब आई जब महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लाया गया 131वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका, क्योंकि INDIA गठबंधन ने परिसीमन प्रक्रिया के पक्ष में वोट देने से इनकार कर दिया था। 17 अप्रैल को, लोकसभा में विपक्षी पार्टियों ने संविधान संशोधन बिल के खिलाफ वोट दिया। लोकसभा ने संविधान (131वां संशोधन) बिल, परिसीमन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल को एक साथ पास करने के लिए उठाया। तीनों बिलों पर बहस के बाद संविधान संशोधन बिल पर हुए मतदान में, 298 सदस्यों ने पक्ष में और 230 सदस्यों ने विपक्ष में वोट दिया। संविधान संशोधन बिल के गिर जाने के बाद सरकार ने कहा कि वह इससे जुड़े अन्य दो बिलों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इन बिलों का मकसद लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करना था, जिसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। परिसीमन की प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर की जानी थी। सरकार ने कहा कि सभी राज्यों के लिए सीटों में आनुपातिक वृद्धि होगी।