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मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय आगरा के चिकित्सा अधीक्षक व कार्यवाहक निदेशक डॉ. दिनेश सिंह राठौर सेवा नियमावली के विपरीत करते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस

मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय आगरा के निदेशक के तरफ से एक अक्टूबर 2009 को जारी फरमान प्राईवेट प्रेक्टिस को प्रतिबंधित किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय, आगरा की सेवा नियमावली के अनुसार चिकित्सकों प्राईवेट प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। प्राईवेट प्रेक्टिस के बदले में उन्हें उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2576/सेक-2 पांच-09-7 (55)97 दिनांक 24 अगस्त 2009 में निर्धारित दर से प्रेक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

By संतोष सिंह 
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आगरा। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय आगरा के निदेशक के तरफ से एक अक्टूबर 2009 को जारी फरमान प्राईवेट प्रेक्टिस को प्रतिबंधित किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय, आगरा की सेवा नियमावली के अनुसार चिकित्सकों प्राईवेट प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। प्राईवेट प्रेक्टिस के बदले में उन्हें उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2576/सेक-2 पांच-09-7 (55)97 दिनांक 24 अगस्त 2009 में निर्धारित दर से प्रेक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

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संस्थान की इस सेवा नियमावली के विपरीत चिकित्सा अधीक्षक व कार्यवाहक निदेशक डॉ. दिनेश सिंह राठौर अपनी वाइफ के डेंटल क्लिनिक पर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार ऐसी कार्रवाई करे, जिसे देख दूसरे सरकारी डॉक्टर खुद निजी प्रैक्टिस से दूर हो जाएं। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के किडनी रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद गुप्ता की ओर से दाखिल याचिका पर दिया था। राज्य उपभोक्ता आयोग की ओर से निजी नर्सिंग होम में सेवा देने के लिए इन पर लगे 10 लाख के हर्जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य से जबाव तलब किया था।

कार्यवाहक निदेशक ने पूर्व में चिकित्सा अधीक्षक रहते हुए अपने वेतन बढ़ोतरी की पुष्टि अपने स्वयं के हस्ताक्षर से की

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वर्तमान कार्यवाहक निदेशक के तरफ से पूर्व में चिकित्सा अधीक्षक रहते हुए अपने वेतन बढ़ोतरी की पुष्टि अपने स्वयं के हस्ताक्षर से कर ली गई । यह आदेश 3 फरवरी 2016 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1725/पांच-7-2015-पन्द्रह-2A /2003 दिनांक-29 अगस्त 2015 के अनुसार संस्थान में सृजित निदेशक एवं शैक्षणिक संवर्ग के ऐसे पद जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् में आच्छादित हो के सम्बन्ध में उप्र राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली 1990 (अद्यतन संशोधित 2006) तथा तत्क्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग व्दारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों व्दारा निर्धारित सेवा शर्तों को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः शासनादेश जारी होने की तिथि 29.8.2015 में नियमावली लागू मानी जाने से डॉ. दिनेश एम सिंह राठौर, सहायक प्रोफेसर मनोचिकित्सा को उनके वर्तमान वेतनमान रुपया 15600-39100 में ग्रेड पे 6600 के स्थान पर एकेडेमिक रुपया 2000/- दिया जाना स्वीकार किया गया।

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