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GST Council Meeting: डिजिटल ट्रांजैक्शन करनेवालों के लिए राहत; इतने रुपये तक लेन-देन पर नहीं लगेगा जीएसटी

54th GST Council Meeting: आज (9 सितंबर) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक (54th GST Council Meet) संपन्न हुई। इस बैठक के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन करनेवालों के लिए फिलहाल राहत की खबर है। अभी 2 हजार रुपए तक के डिजिटल लेन-देन को 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है।

By Abhimanyu 
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54th GST Council Meeting: आज (9 सितंबर) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक (54th GST Council Meet) संपन्न हुई। इस बैठक के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन करनेवालों के लिए फिलहाल राहत की खबर है। अभी 2 हजार रुपए तक के डिजिटल लेन-देन को 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है।

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दरअसल, जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक से पहले चर्चा थी कि बैठक में डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 18 फीसदी डीएसटी लगाने का प्रस्ताव हो सकता है। बैठक में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से किए गए 2 हजार रुपए तक के छोटे डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर पेमेंट एग्रीगेटर्स पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने की तैयारी है। हालांकि, बैठक में पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए 2 हजार रुपए से कम के ऑनलाइन लेन-देन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का प्रस्ताव फिटमेंट समिति को आगे के विचार-विमर्श के लिए भेजने का फैसला किया गया है।

उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के हवाले से एक रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी काउंसिल की बैठक में धार्मिक उद्देश्यों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का भी फैसला किया गया, मनी कंट्रोल ने  में बताया। है।

वित्त मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में लिखा, “केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री; अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री; राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभा सहित) के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में रहे।”

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