New Delhi: आईआरसीटीसी 'घोटाला' मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से आईआरसीटीसी 'घोटाला' मामले में लालू के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जवाब देने को कहा है। हाई कोर्ट ने इस स्टेज पर ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार किया है, मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।
New Delhi: आईआरसीटीसी ‘घोटाला’ मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से आईआरसीटीसी ‘घोटाला’ मामले में लालू के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जवाब देने को कहा है। हाई कोर्ट ने इस स्टेज पर ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार किया है, मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।
दरअसल, ट्रायल कोर्ट ने आईआरसीटीसी ‘घोटाला’ मामले में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। जिसके खिलाफ लालू ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन, हाई कोर्ट ने इस स्टेज पर ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।
बता दें कि सीबीआई ने आरोप है कि साल 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान आपराधिक साजिश रच आईआरसीटीसी के होटलों के टेंडर पटना और ओडिशा के पुरी में मनपसंद पार्टियों को दी थी। इस घोटाले में आरोपियों ने रिश्वत के तौर पर जमीन ली गई थी। साल 2017 में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा आईआरसीटीसी के अफसरों तथा कुछ अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। आगे की जांच के बाद सीबीआई ने लालू समेत 11 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।