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ममता सरकार का बड़ा यू-टर्न! अब पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा वक्फ कानून

Waqf Act implemented in West Bengal: केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का कई महीनों तक विरोध करने के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इस पर यू-टर्न ले लिया है। ममता सरकार ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को करीब 82000 वक्फ संपत्तियों का विवरण निर्धारित समयसीमा 6 दिसंबर 2025 तक केंद्रीय पोर्टल (umeedminority.gov.in) पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। यानी इस कानून को स्वीकार कर लिया है।

By Abhimanyu 
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Waqf Act implemented in West Bengal: केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का कई महीनों तक विरोध करने के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इस पर यू-टर्न ले लिया है। ममता सरकार ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को करीब 82000 वक्फ संपत्तियों का विवरण निर्धारित समयसीमा 6 दिसंबर 2025 तक केंद्रीय पोर्टल (umeedminority.gov.in) पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। यानी इस कानून को स्वीकार कर लिया है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार देर शाम राज्य की करीब 82000 वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने निर्देश के बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 6 दिसंबर 2025 तक अविवादित वक्फ संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद बंगाल प्रशासन ने तुरंत डेटा एंट्री प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इस फैसले को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य की सीएम ममता बनर्जी गैर-एनडीए शासित राज्यों की उन मुख्यमंत्रियों में शामिल रहीं हैं, जो इस कानून का कड़ा विरोध करती रही हैं।

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में वक्फ अधिनियम 1995 के कई प्रावधानों में संशोधन किया है। लेकिन, कुछ संशोधन अब भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी कहना है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिवर्तनों के कार्यान्वयन पर कोई रोक नहीं है। संशोधित नियमों के तहत राज्य में 8,063 वक्फ सम्पत्तियों के मुतवल्लियों (वक्फ की देखभाल करने वालों) को 6 दिसंबर तक यूएमआईडी पोर्टल पर अपनी पूरी संपत्ति का विवरण दर्ज कराना होगा। अधिनियम की धारा 3B के तहत सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर डालना अनिवार्य है।

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