HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. NewsClick Case : न्यूजक्लिक मामले में अब CBI की हुई एंट्री, दर्ज किया मामला

NewsClick Case : न्यूजक्लिक मामले में अब CBI की हुई एंट्री, दर्ज किया मामला

न्यूजक्लिक मामले (NewsClick Case) में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की एंट्री हो गई है। न्यूजक्लिक मामले (NewsClick Case) में सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। सीबीआई (CBI) ने न्यूजक्लिक के खिलाफ (FCRA) के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। न्यूजक्लिक मामले (NewsClick Case) में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की एंट्री हो गई है। न्यूजक्लिक मामले (NewsClick Case) में सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। सीबीआई (CBI) ने न्यूजक्लिक के खिलाफ (FCRA) के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है।

पढ़ें :- Breaking News-तिहाड़ जेल में दो कैदी गुटों के बीच हिंसक झड़प, एक की हत्या

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सहित कई अन्य लोकेशन में न्यूजक्लिक के दो ठिकानों पर सीबीआई (CBI) के तफ्तीशकर्ताओं द्वारा कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि बीते दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के खिलाफ कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दो प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

जानें क्या है न्यूज क्लिक से जुड़ा मामला?

जानकारी के लिए बता दें कि न्यूज क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जिसके ऊपर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने चीन का साथ देकर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। स्पेशल सेल से पहले ईडी भी छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। ईडी ने जानकारी दी थी कि न्यूज क्लिक (NewsClick) को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपये की फंडिंग हुई थी। जिसके बाद भाजपा ने आरोप लगाया था कि साल 2005 से 2014 के बीच कांग्रेस को भी चीन से बहुत सारा पैसा मिला। इतना ही नहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स (The New York Times) की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि न्यूज क्लिक (NewsClick) को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ मिले थे। यह पैसा कुछ जर्नलिस्ट में शेयर हुआ था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था नोटिस जारी

पढ़ें :- मनीष सिसोदिया की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ED-CBI को जारी किया नोटिस,अगली सुनवाई 8 मई को

इससे पहले बीती 22 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police)  की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की ओर से दायर की गई एक याचिका पर न्यूज क्लिक के सीईओ प्रबीर पुरकायस्थ (News Click CEO Prabir Purkayastha) को नोटिस जारी किया था। जिसमें अपने अंतरिम आदेश को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जिसमें जांच एजेंसी को कोई भी जबरदस्ती न करने के लिए कहा गया था।

इन धाराओं में है मामला दर्ज

इस मीडिया पोर्टल के खिलाफ कार्रवाई होईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को एक आदेश पारित कर कहा था कि प्रबीर पुरकायस्थ (Prabir Purkayastha)को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह भी कहा कि जांच अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। जस्टिस सौरभ बेनराजी की बेंच ने मामले में पुरकायस्थ से जवाब मांगा था। ईओडब्ल्यू (EOW)  की एफआईआर (FIR) के मुताबिक, आईपीसी की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...