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SC ने IndiGO संकट पर दायर याचिका की तत्काल सुनवाई से किया इनकार, कहा- सरकार ने संज्ञान लिया और कार्रवाई की

SC on IndiGo crisis: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल करने के मामले में ज्यूडिशियल दखल की मांग वाली अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने स्थिति पर ध्यान दिया है और इसे ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं।

By Abhimanyu 
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SC on IndiGo crisis: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल करने के मामले में ज्यूडिशियल दखल की मांग वाली अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने स्थिति पर ध्यान दिया है और इसे ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं।

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टॉप कोर्ट ने कहा कि उसे पता है कि लाखों लोग अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जो जस्टिस जॉयमाल्या बागची वाली बेंच ने कहा, “यह एक गंभीर मामला है। लाखों लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। हम जानते हैं कि भारत सरकार ने समय पर कार्रवाई की है और इस मुद्दे पर ध्यान दिया है। हम जानते हैं कि लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम और दूसरी ज़रूरी दिक्कतें वगैरह हो सकती हैं।”

एक वकील ने इस मुद्दे का ज़िक्र किया और कहा कि पिछले कुछ दिनों में इंडिगो ने कई फ्लाइट्स कैंसिल की हैं और पैसेंजर्स को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा, “कैंसिलेशन की जानकारी फ्लायर्स को नहीं दी जाती है,” और कहा कि देश भर के 95 एयरपोर्ट्स पर करीब 2,500 फ्लाइट्स लेट हैं और कस्टमर्स को परेशानी हो रही है।

सूत्रों ने PTI को बताया कि एयरलाइन के फ़्लाइट ऑपरेशन में रुकावट के सातवें दिन भी जारी रहने की वजह से सोमवार को दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट से इंडिगो की 250 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल कर दी गईं। दिल्ली एयरपोर्ट पर, 134 (75 जाने और 59 आने वाली) फ़्लाइट कैंसिल हुईं, जबकि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर, एयरलाइन ने 117 सर्विस (65 आने और 62 जाने वाली) कैंसिल कीं।

इंडिगो को 2 दिसंबर से सैकड़ों फ़्लाइट कैंसिल करने के लिए सरकार और यात्रियों दोनों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पायलटों की फ़्लाइट ड्यूटी और नियमों के नियमों में रेगुलेटरी बदलावों का हवाला दिया गया है। इन रुकावटों की वजह से देश भर के एयरपोर्ट पर लाखों यात्री फंसे हुए हैं।

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