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UP RTE Admission : अब किराएदार के बच्चों को आरटीई नियमों के तहत नहीं मिलेगा प्रवेश, कल से शुरू होंगे आवेदन

UP RTE Admission : अब किराएदार के बच्चों को आरटीई नियमों के तहत नहीं मिलेगा प्रवेश, कल से शुरू होंगे आवेदन

लखनऊ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी विद्यालयों में होने वाले प्रवेश के नियमों में बदलाव किया गया है। किराए के मकान में रहने वाले अभिभावकों के बच्चों को आरटीई ( RTE)  के तहत प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रार कार्यालय में घर का पंजीकरण जरूरी है। बच्चों