जीएसटी रिफॉर्म आज से देश में लागू हो गया है । इसका असर हमारे रेगुलर यूज प्रॉडक्ट में देखने को मिलेगा। दूध, घी, पनीर-मक्खन से लेकर तेल-शैंपू तक सस्ते हुए हैं। इसके साथ ही TV-AC, फ्रिज से लेकर कार-बाइक्स के दाम भी घट गए हैं। वहीं कुछ ऐसे समान भी हैं जिनपर सरकार ने टेक्स बढ़ा दिया है। जिससे समान महंगे हो गए हैं। दरअसल, विलासिता से जुड़े और हानिकारक प्रोडक्ट्स को सिन गुड्स कैटेगरी में रखते हुए इन पर 40% का हाई जीएसटी लागू किया गया है। जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स से लेकर सिगरेट-तंबाकू, लग्जरी कार तक शामिल हैं।
जीएसटी रिफॉर्म आज से देश में लागू हो गया है । इसका असर हमारे रेगुलर यूज प्रॉडक्ट में देखने को मिलेगा। दूध, घी, पनीर-मक्खन से लेकर तेल-शैंपू तक सस्ते हुए हैं। इसके साथ ही TV-AC, फ्रिज से लेकर कार-बाइक्स के दाम भी घट गए हैं। वहीं कुछ ऐसे समान भी हैं जिनपर सरकार ने टेक्स बढ़ा दिया है। जिससे समान महंगे हो गए हैं। दरअसल, विलासिता से जुड़े और हानिकारक प्रोडक्ट्स को सिन गुड्स कैटेगरी में रखते हुए इन पर 40% का हाई जीएसटी लागू किया गया है। जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स से लेकर सिगरेट-तंबाकू, लग्जरी कार तक शामिल हैं।
40% स्लैब में पहुंचे ‘सिन गुड्स’ हुए महंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते 15 अगस्त को किए गए जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान के बाद अब 22 सितंबर 2025 जो कि नवरात्रि पर्व के पहले दिन से जीएसटी के नए रेट्स लागू हो गए हैं। सरकार ने जीएसटी स्लैब की संख्या को घटाकर दो कर दिया है और 12-28% के स्लैब को खत्म कर दिया है, तो वहीं इनमें शामिल तमाम सामानों को 5% और 18% कैटेगरी में ही शामिल कर दिया है, इसमें मोस्टली समान के दाम घाट गए हैं। वहीं ऐसे सामान या सर्विस, जो लोगों के लिए नुकसानदायक हैं, उन्हें एक अलग 40% के स्लैब में रखा गया है। इनमें कई 28% से 40% में पहुंच गए हैं और आज से महंगे हो गए हैं।
फास्टफूड से लेकर कोल्डड्रिंक्स तक इस कैटेगरी में Sin Goods दरअसल, ऐसे सामान या सर्विस हैं, जो लोगों की सेहत के साथ ही उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले हों, जैसे- पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और फास्ट फूड्स. इसके अलावा ऐसे काम भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जो लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे जुआ-सट्टेबाजी और दूसरी गेमिंग सेवाएं। इन पर अब 40% की दर से हाई जीएसटी लागू होगा। इस बीच सरकार ने सुपर लग्जरी आइटम्स को भी सिन गुड्स कैटेगरी में डाला है, जिनमें बड़ी और लग्जरी कारें, प्राइवेट जेट, याट, हेलीकॉप्टर समेत कुछ बाइक्स भी शामिल की गई हैं।
तंबाकू प्रोडक्ट्स
हाई जीएसटी लिस्ट में ये ड्रिंक्स
– कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
– शुगर एडेड कोल्ड ड्रिंक्स
-कैफीन युक्त ड्रिंक्स
हैवी इंजन वाली कार-बाइक
– पेट्रोल कार (1200cc से ज्यादा)
-डीजल कार (1500cc से ज्यादा)
-बाइक्स (350cc से ज्यादा) लग्जरी –
-आइटम्स सुपर-लग्जरी यॉट्स
-प्राइवेट जेट निजी हेलिकॉप्टर
IPL टिकिट होंगे महंगे
बता दें कि क्रिकेट लवर्स के लिए थोड़ी दुखद बात है क्योंकि आईपीएल मैच देखना भी अब महंगा कर दिया गया है और इसके टिकटों पर पहले से लागू 28 फीसदी जीएसटी की जगह इसे 40 फीसदी के जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया।