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यूपी में अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी

नवरात्रि पर्व (Navratri Festival) से ठीक पहले यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने शनिवार शाम कड़ा निर्देश जारी किया है। बता दें कि प्रदेश भर के अवैध बूचड़खानों को बंद करने (Close Illegal Slaughter Houses)  और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने (Ban Meat Sale) का आदेश जारी किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। नवरात्रि पर्व (Navratri Festival) से ठीक पहले यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने शनिवार शाम कड़ा निर्देश जारी किया है। बता दें कि प्रदेश भर के अवैध बूचड़खानों को बंद करने (Close Illegal Slaughter Houses)  और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने (Ban Meat Sale) का आदेश जारी किया है।

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इसको लेकर नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात (Amrit Abhijat, Principal Secretary, Urban Development Department) ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, नगर आयुक्तों के साथ साथ अन्य स्थानीय अधिकारियों को अवैध बूचड़खानों को तुरंत बंद करने (Close Illegal Slaughter Houses)  और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू (Ban Meat Sale)  करने का निर्देश दिए हैं।

पुराने आदेशों की पुनर्बहाली

2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार (Yogi Government)  ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।

राम नवमी पर विशेष निगरानी

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6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के दिन विशेष प्रतिबंध लागू होगा, इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत, योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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