उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) पर राज्य कर्मियों के चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में आठ लाख से अधिक राज्य कर्मचारी हैं। आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन देना होगा।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) पर राज्य कर्मियों के चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में आठ लाख से अधिक राज्य कर्मचारी हैं। आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन देना होगा। अगर नहीं दिया तो फरवरी में जनवरी माह का वेतन नहीं मिलेगा।
मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) पर अनिवार्य रूप से भरना होगा। एक जनवरी से पोर्टल पर यह सुविधा शुरू हो गई है।
सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को इसके अनुसार कार्यवाही करने के लिए कहें। तय सीमा में संपत्ति का विवरण न दिए जाने को प्रतिकूल रूप से लिया जाएगा। एक फरवरी, 2025 के बाद होने वाली विभागीय प्रमोशन समितियों की बैठकों में ऐसे अधिकारी-कर्मचारी के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा।