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UP SIR Voter List 2026 : ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम , लिस्ट में न दिखे नाम तो तुरंत करें ये काम

देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट (Draft Voter List) का आज जारी होगी, जिस पर सभी राजनीतिक की नजरें टिकी हैं। यूपी से करीब 3 करोड़ मतदाताओं का नाम हटने को लेकर सभी दलों में बेचैनी है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने यूपी में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) के लिए दो बार समय सीमा बढ़ाई थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ: देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट (Draft Voter List) का आज जारी होगी, जिस पर सभी राजनीतिक की नजरें टिकी हैं। यूपी से करीब 3 करोड़ मतदाताओं का नाम हटने को लेकर सभी दलों में बेचैनी है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने यूपी में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) के लिए दो बार समय सीमा बढ़ाई थी। देखना होगा कि इस मोहलत के बाद कितने और नाम मतदाता सूची में जुड़ पाए हैं, लेकिन ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशन के बाद अगर इसमें किसी वोटर का नाम नहीं है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है, अपना नाम जुड़वा सकता है और अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है।

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उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (Uttar Pradesh State Election Commission) के सीईओ नवदीप रिणवा (CEO Navdeep Rinwa) ने चुनाव आयोग (Election Commission)  से दो हफ्ते की मोहलत मांगी थी ताकि जिला स्तर पर मृत, दूसरी जगह शिफ्ट या लापता वोटरों को फिर से वेरीफाई किया जा सके। आयोग ने 6 जनवरी को ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की समय सीमा तय की है। रिणवा के मुताबिक, ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट में 12.55 करोड़ वोटर हो सकते हैं, जो एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के पहले कुल मतदाताओं के मुकाबले 2.89 करोड़ कम हैं।

1 महीने सुधार का मौका

राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) का कहना है कि वोटर लिस्ट में नाम न होने या बदलाव को लेकर किसी भी शिकायत, दावे या आपत्तियों के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है।

11 जनवरी को पोलिंग स्टेशन जाएं

पढ़ें :- UP में आज जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची, प्रक्रिया में लिस्ट से हटाए गए हैं 2.89 करोड़ नाम

दावे और आपत्तियों की पूरी सूची भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट (https://ceouttarpradesh.nic.in) पर उपलब्ध रहेगी.11 जनवरी 2026 को सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी भी उस बूथ के सभी वोटर लिस्ट के नामों को पढ़कर सुनाएंगे।

कौन सा फॉर्म भरें

फॉर्म 6 भरें 18 साल की उम्र पूरी कर पहली बार नया वोटर बनने के लिए।

फॉर्म 7 भरें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, आपत्तियों और पहले के शामिल नाम में सुधार के लिए।

फॉर्म 8 भरें निवास स्थान बदलने/मौजूदा मतदाता सूची में सुधार/वोटर कार्ड बदलने/दिव्यांगों को चिह्नित करने के लिए।

किसी दूसरे राज्य से आकर यूपी में बसे हैं तो नाम जुड़वाने के लिए घोषणापत्र दें, जो यूपी निर्वाचन आयोग (Uttar Pradesh Election Commission) की साइट पर उपलब्ध।

फॉर्म कहां सबमिट करें?

ऑनलाइन चुनाव आयोग (Election Commission) की वेबसाइट (voters.eci.gov.in) या ECINET app

बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर ये फॉर्म सबमिट करें।

वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें नाम

https://voters.eci.gov.in पर जाएं।

राज्य पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम डालें।

अपना पूरा नाम डालें अपने अभिभावक का पूरा नाम डालें।

अपने जिले का नाम डालें अपनी आयु डालें।

विधानसभा क्षेत्र अंकित करें।

वोटर आईडी का सीरियल नंबर डालें।

क्या पुरानी वोटर लिस्ट में था आपका नाम

यदि किसी मतदाता का नाम ड्रॉफ्ट लिस्ट में नहीं है तो चुनाव आयोग (Election Commission) में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। जिन वोटर्स को अज्ञात या लापता के तौर पर दिखाया गया है। वो अपना नाम सूची में शामिल कराने के लिए 2003 की एसआईआर सूची (SIR List) में शामिल होने का प्रमाण या चुनाव आयोग (Election Commission)  से निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक पेश करें। वोटर लिस्ट में शामिल नामों को लेकर आपत्तियों के लिए फॉर्म 7 भर सकते हैं।

कौन बन सकता है वोटर?  ऐसे नागरिक जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु सीमा पूरी कर चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट (Voter List) में शामिल कराया जा सकता है।

 

 

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