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US Court summons Indian Govt: खालिस्तानी पन्नू केस में US कोर्ट ने भारत सरकार और एनएसए डोभाल को भेजा नोटिस; विदेश मंत्रालय ने जताई आपत्ति

US Court summons Indian Government: खालिस्तानी उग्रवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं। दरअसल, अमेरिका की एक कोर्ट ने इस मामले में भारत सरकार और एनएसए अजीत डोभाल को समन जारी किया है। जिसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जतायी है।

By Abhimanyu 
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US Court summons Indian Government: खालिस्तानी उग्रवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannu) की हत्या की साजिश के मामले में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं। दरअसल, अमेरिका की एक कोर्ट ने इस मामले में भारत सरकार (Government of India) और एनएसए अजीत डोभाल (NSA Ajit Doval) को समन जारी किया है। जिसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जतायी है।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, खालिस्तानी उग्रवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने समन भारत सरकार, एनएसए अजित डोभाल, रॉ के पूर्व चीफ सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और कारोबारी निखिल गुप्ता के नाम जारी किया है। इस समन में सभी पक्षों से 21 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। इस मामले में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि यह एकदम गलत है और हम इस पर आपत्ति जताते हैं।

विदेश सचिव ने कहा, “जब पहली बार यह मामला हमारे संज्ञान में लाया गया तो हमने ऐक्शन लिया। इस मामले में एक हाईलेवल कमेटी पहले ही गठित की गई है, जो जांच कर रही है। पन्नू को लेकर उन्होंने कहा, “मैं अब उस शख्स की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसने यह केस दर्ज कराया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू का इतिहास सभी को पता है, वह किस तरह एक गैर-कानूनी संगठन से जुड़ा रहा है। यह सभी को पता है।”

गौरतलब है कि खालिस्तानी उग्रवादी पन्नू कट्टरपंथी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस का प्रमुख है। वह भारत और उसके लोगों के खिलाफ भड़काऊ बयान देता रहा है। जिसके लिए भारत सरकार ने उसे 2020 में आतंकवादी घोषित कर दिया था। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों ही देशों की नागरिकता है। बीते साल नवंबर में ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि पन्नू की हत्या की साजिश अमेरिका ने नाकाम कर दी है।

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