IAF Wing Commander Shiladitya Bose Case: भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शिलादित्य बोस और उनकी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता पर बेंगलुरू में कथित तौर पर भाषा को लेकर रोड रेज की घटना में हमले का आरोप लगाया था। विंग कमांडर का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उनके चेहरे पर चोटें नजर आ रही थीं और खून से लथपथ थे। हालांकि, अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। जिसके बाद वायुसेना के अधिकारी के खिलाफ कथित हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है।
IAF Wing Commander Shiladitya Bose Case: भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शिलादित्य बोस और उनकी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता पर बेंगलुरू में कथित तौर पर भाषा को लेकर रोड रेज की घटना में हमले का आरोप लगाया था। विंग कमांडर का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उनके चेहरे पर चोटें नजर आ रही थीं और खून से लथपथ थे। हालांकि, अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। जिसके बाद वायुसेना के अधिकारी के खिलाफ कथित हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है।
दरअसल, विंग कमांडर शिलादित्य बोस और उनकी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जिसमें विंग कमांडर को एक बाइक सवार कॉल सेंटर के कर्मचारी पर शारीरिक हमला करते हुए देखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना सोमवार (22 अप्रैल) की सुबह टिन फैक्ट्री जंक्शन के पास हुई, जब बोस और उनकी पत्नी एयरपोर्ट जा रहे थे। पीड़ित बाइक सवार विकास कुमार की शिकायत के आधार पर बायप्पनहल्ली पुलिस ने विंग कमांडर शिलादित्य बोस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि विंग कमांडर बोस फिलहाल कोलकाता में हैं। बाइक सवार पर हमले के मामले में बेंगलुरु पुलिस द्वारा चल रही जांच के तहत जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
Wing commander assault case in #Bengaluru
CCTV tells a different story.. Wing Commander Shiladitya Bose seen brutally assaulting the biker at Tin Factory Junction
पढ़ें :- Atul Subhash Suicide Case : अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास-साले को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
Despite locals stepping in to stop the violence, the officer can be seen continuing the attack…blowing… pic.twitter.com/ovMg9g4xcS
— Nabila Jamal (@nabilajamal_) April 21, 2025
विंग कमांडर के खिलाफ एफआईआर में BNS के तहत गंभीर आरोप शामिल हैं। इसमें धारा 108 (उकसाना), 115 (2) (मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास), 304 (हत्या के बराबर न होने वाली गैर इरादतन हत्या), 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), और 352 (गंभीर उकसावे के अलावा आपराधिक बल का प्रयोग या हमला) लगाई गई है।