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Allu Arjun दो माह तक हर रविवार थाने में हाजिरी देंगे , जानें किन शर्तों पर मिली नियमित जमानत

उथ के एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) इन दिनों अपनी फिल्म पुष्पा 2 (Film Pushpa 2) के दौरान हुए हादसे को लेकर लगातार पुलिस स्टेशन और अदालत के चक्कर काट रहे हैं। इसी बीच इस मामले से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। साउथ के एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) इन दिनों अपनी फिल्म पुष्पा 2 (Film Pushpa 2) के दौरान हुए हादसे को लेकर लगातार पुलिस स्टेशन और अदालत के चक्कर काट रहे हैं। इसी बीच इस मामले से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है।

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अल्लू को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट

इस मामले में पहले अल्लू अर्जुन (Allu Arjun)  को शहर की एक अदालत ने 3 जनवरी को नियमित जमानत दे दी थी। अदालत के निर्देशों के अनुसार, अभिनेता को हर रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना होता है। दो महीने या फिर आरोप पत्र दाखिल होने तक ऐसा चलता रहेगा।

अल्लू को दिए गए खास निर्देश

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके अलावा अदालत ने पुष्पा स्टार को निर्देश दिए हैं कि वह अदालत को पूर्व सूचना दिए बिना अपना आवासीय पता ना बदलें और उन्हें पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। इस मामला के सुलझने तक ये सभी शर्तें लागू रहेंगी।

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क्या है पूरा मामला?

यह घटना 4 दिसंबर 2024 को को हुई, जब पुष्पा 2 प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए प्रशंसक हैदराबाद के संध्या थिएटर (Sandhya Theatre) में पहुंचे। इस दौरान अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) को देखने के लिए भगदड़ मच गई और इस अफरा-तफरी में एक 35 वर्षीय महिला की जान चली गई और उसका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया।

हादसे के बाद क्या हुआ

इस हादसे के बाद, अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) , उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। मृत महिला के परिवार की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए थे। मामले के सिलसिले में अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उन्हें 14 दिसंबर को अंतरिम जमानत दे दी थी, जो 10 जनवरी को समाप्त हो रही है।

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