बांग्लादेश की अदालत ने बुधवार को हिंदू संत चंदन कुमार धर उर्फ चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के एक मामले में जमानत दे दी।
Bangladesh Chinmoy Krishna Das Bail : बांग्लादेश की अदालत ने बुधवार को हिंदू संत चंदन कुमार धर उर्फ चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के एक मामले में जमानत दे दी। खबरों के अनुसार, चिन्मय के वकील प्रोलाद देब नाथ ने ‘द डेली स्टार’ को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके जेल से रिहा होने की उम्मीद है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर रोक नहीं लगाता है तो चिन्मय दास को रिहा कर दिया जाएगा।
जस्टिस मोहम्मद अताउर रहमान और जस्टिस मोहम्मद अली रजा की पीठ ने चिन्मय की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। रिपोर्ट के मुताबिक 23 अप्रैल को चिन्मय के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने उच्च न्यायालय की पीठ से अपने मुवक्किल को जमानत देने की प्रार्थना करते हुए कहा कि चिन्मय बीमार हैं और बिना सुनवाई के जेल में कष्ट झेल रहे हैं।
दास को उस विवाद के बाद गिरफ्तार किया गया था, जब पिछले साल 30 अक्टूबर को चटगाँव में उनके और 18 अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। आरोप चटगाँव के लालदिघी मैदान में 25 अक्टूबर को रैली के दौरान बांग्लादेश के आधिकारिक झंडे के ऊपर भगवा झंडा फहराने से जुड़े थे। दास को मंगलवार को चटगाँव की एक अदालत में पेश किया गया, जहाँ उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ़्तारी से व्यापक आक्रोश फैल गया है, कई लोगों ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है।