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कर्नाटक: पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से जुड़ा 24 साल का युवक गिरफ्तार, एमपी-यूपी के भी दो युवक थे संपर्क में

कर्नाटक के बीदर में पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से कथित संपर्क के आरोप में 24 वर्षीय युवक विशाल कुमार मेट्रे को गिरफ्तार किया है। भालकी तालुका के येनकूर गांव के रहने वाले विशाल पर पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी, राणा हनैन और नोमी खान के संपर्क में रहने का आरोप है...

By Harsh 
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डिजिटल, पर्दाफाश।  कर्नाटक के बीदर में पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से कथित संपर्क के आरोप में 24 वर्षीय युवक विशाल कुमार मेट्रे को गिरफ्तार किया है। भालकी तालुका के येनकूर गांव के रहने वाले विशाल पर पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी, राणा हनैन और नोमी खान के संपर्क में रहने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि उसके मोबाइल की शुरुआती जांच में सोशल मीडिया के जरिए इन लोगों से बातचीत के संकेत मिले हैं।

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मामले की जांच में पुलिस को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के आशु शर्मा और मध्य प्रदेश के खरगोन के राज भाई उर्फ लकी सिंह से भी विशाल के संपर्क में होने की जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक इन संपर्कों के अलावा कथित अवैध हथियार नेटवर्क से जुड़े लोगों के साथ बातचीत की भी जांच की जा रही है।

दिसंबर 2025 से निगरानी में था विशाल

पुलिस के अनुसार दिसंबर 2025 से ही विशाल की गतिविधियों को लेकर खुफिया इनपुट मिल रहे थे और उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी।  मिली सूचना के बाद पुलिस टीम ने येनकूर गांव में कार्रवाई की और उसे हिरासत में लिया।

पूछताछ के दौरान विशाल ने कथित तौर पर आतंकी संगठनों या अवैध हथियार नेटवर्क से संबंध होने से इनकार किया। पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में उसने अपना मोबाइल फोन देने से भी मना किया, लेकिन बाद में फोन जांच के लिए सौंप दिया गया। मोबाइल, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम की शुरुआती पड़ताल में कथित संपर्क सामने आए।

व्हाट्सऐप चैनलों से जुड़े होने का आरोप

FIR के मुताबिक, राणा हनैन ने विशाल को ‘राहे हक’ और ‘RANA BHAI 333’ नाम के व्हाट्सऐप चैनलों के लिंक भेजे थे। पुलिस का आरोप है कि विशाल इन चैनलों से जुड़ा और वहां मौजूद कुछ पोस्ट व वीडियो देखे गए, जिन्हें जांच एजेंसी ने भारत की एकता और संप्रभुता के खिलाफ बताया है।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि विशाल की इन लोगों से बातचीत किस स्तर तक थी और कथित नेटवर्क में उसकी भूमिका क्या थी। उसके खिलाफ खटक चिंचोली थाने में UAPA की धाराओं 18, 20 और 39 के अलावा BNS की धारा 61(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियां कथित संपर्कों और मोबाइल से मिले डिजिटल साक्ष्यों की आगे जांच कर रही हैं।

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