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नितिन गडकरी के खिलाफ ई20 फ्यूल को लेकर ऑनलाइन पोस्ट पर बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) के खिलाफ ऑनलाइन पोस्ट को लेकर बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में सुनवाई हुई। इस दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ की गई ऑनलाइन पोस्ट घिनौने, अश्लील, अपमानजनक और मानहानि करने वाले हैं।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) के खिलाफ ऑनलाइन पोस्ट को लेकर बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में सुनवाई हुई। इस दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ की गई ऑनलाइन पोस्ट घिनौने, अश्लील, अपमानजनक और मानहानि करने वाले हैं। कोर्ट ने ऐसे सभी पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। दरअसल, ई20 फ्यूल (E20 fuel) को लेकर चल रहे विवाद के बीच कोर्ट ने यह टिप्पणी की है।

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जानेंकोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस आरिफ डॉक्टर की सिंगल बेंच ने गडकरी को अंतरिम राहत दी। इसके साथ ही मेटा, X कॉर्प और गूगल LLC को निर्देश दिया कि वे तुरंत इन पोस्ट को हटाने का इंतजाम करें। कोर्ट ने कहा कि ‘ये पोस्ट देखने में ही अपमानजनक, घिनौने और अश्लील हैं।’

बेंच ने मेटा, X कॉर्प और गूगल LLC जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यह भी पूछा कि ‘आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, जो ऐसे मामलों को तुरंत पकड़ सके? अगर कोई अश्लील या अपमानजनक चीज पोस्ट करता है, तो उसे तुरंत पकड़कर हटा दिया जाना चाहिए। यह बहुत ही घिनौनी बात है। कोई जहर उगल रहा है।

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