नई दिल्ली। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने हिंदू लड़के के संग विवाह करने वाली 17 वर्षीय मुसलमान लड़की की सुरक्षा से जुड़ी याचिका स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मोहमडन लॉ (Principles of Mohammedan Law) के अनुसार मुसलमान लड़की यौन परिपक्वता पा