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कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के 26 घंटे बाद CBI को मिली शाहजहां शेख की कस्टडी

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में संदेशखाली (Sandeshkhali) के आरोपी शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) को सीबीआई  टीम (CBI Team) बभनी भवन पुलिस मुख्यालय (Bhabani Bhaban Police Headquarters) से बाहर ला रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court)  के आदेश के 26 घंटे बाद उन्हें सीबीआई (CBI)  को सौंप दिया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) में संदेशखाली (Sandeshkhali) के आरोपी शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) को सीबीआई  टीम (CBI Team) बभनी भवन पुलिस मुख्यालय (Bhabani Bhaban Police Headquarters) से बाहर ला रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court)  के आदेश के 26 घंटे बाद उन्हें सीबीआई (CBI)  को सौंप दिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने आज कहा कि ईडी (ED) अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई (CBI) को सौंपी जानी चाहिए और आरोपी शेख शाहजहां (Shahjahan Sheikh) की हिरासत आज ही पूरी की जानी चाहिए।

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हालांकि, शाहजाहं शेख (Shahjahan Sheikh)  की हिरासत के लिए हाईकोर्ट ने जो समय-सीमा दी थी, उससे ढाई घंटे से ज्यादा समय लगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh)  को 4:15 PM तक सीबीआई (CBI)  को सौंप दिया जाए, जिसके बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। ईडी (ED) अधिकारियों की टीम पर पांच जनवरी को उस समय हमला किया जब वह राशन घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले की जांच के लिए संदेशखाली (Sandeshkhali)  स्थित शेख के आवास पर गई थी।  शेख को 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी (ED) अधिकारियों पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद राज्य पुलिस ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी।

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