दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आतिशी के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली कोर्ट ने सीएम अतिशी के खिलाफ बीजेपी नेता की ओर से दायर की गई मानहानि की शिकायत खारिज कर दी है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मानहानि मामले में आतिशी को जारी समन को रद्द कर दिया।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आतिशी के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली कोर्ट ने सीएम अतिशी के खिलाफ बीजेपी नेता की ओर से दायर की गई मानहानि की शिकायत खारिज कर दी है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मानहानि मामले में आतिशी को जारी समन को रद्द कर दिया।
दिल्ली चुनाव के बीच सीएम आतिशी को भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन के आदेश को रद्द कर दिया।
हालांकि मानहानि का मुकदमा चलता रहेगा।सीएम आतिशी ने समन को चुनौती देते हुए राउज एवेन्य कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 28 जनवरी राउज एवेन्यू कोर्ट सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि मानहानि का मुकदमा चलता रहेगा।
कोर्ट ने मानहानि मामले में जारी समन के खिलाफ दिल्ली सीएम आतिशी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रवीण शंकर कपूर की दलील को स्वीकार कर लिया जाता है तो भारत में लगभग हर राजनीतिक दल के नेताओं का हर सप्ताह मानहानि के लिए मुकदमा चलाने का आधार बन जाएगा।
आपको बता दें कि भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर का आरोप है कि दिल्ली सीएम आतिशी द्वारा दिए गए बयानों से उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। आतिशी ने कहा था कि भाजपा आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लगी है।
आतिशी ने दावा किया था बीजेपी ने उनके एक करीबी सहयोगी के जरिए उनसे संपर्क किया और उनसे अपनी पार्टी में शामिल होने को कहा। ऐसा न करने पर एक महीने के अंदर ईडी द्वारा गिरफ्तारी का सामना करने की भी बात कही थी। इसके बाद बीजेपी नेता ने आतिशी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।