HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. दिल्ली हाईकोर्ट ने BJP को दिया बड़ा झटका, CAG के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की याचिका को किया खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने BJP को दिया बड़ा झटका, CAG के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की याचिका को किया खारिज

दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections) के बीच दिल्ली हाई कोर्ट से शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने भाजपा (BJP) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें CAG के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र (Special session of Delhi Assembly) बुलाने की मांग की गई थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections) के बीच दिल्ली हाई कोर्ट से शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने भाजपा (BJP) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें CAG के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र (Special session of Delhi Assembly) बुलाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि वे दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र (Special session of Delhi Assembly) नहीं बुला सकते हैं। बीजेपी (BJP) ने अदालत से दिल्ली सरकार की 14 कैग रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कराने की मांग की थी।

पढ़ें :- Delhi New CM : आखिर कौन हैं रेखा गुप्ता? जो प्रवेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा को पीछे छोड़ जो CM की रेस में हैं सबसे आगे, आखिरी फैसला अभी बाकी

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बीजेपी (BJP) के विधायकों की याचिका पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में रिपोर्ट पेश करने में बहुत देरी की गई है। विधानसभा के सामने कैग रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य संवैधानिक दायित्व है।

बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता समेत 7 बीजेपी (BJP) विधायकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि दिल्ली प्रशासन से संबंधित 14 कैग रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखा जाए। याचिका में यह भी कहा गया था कि हाई कोर्ट स्पीकर को निर्देश दे कि वो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए, ताकि कैग मुद्दे पर बहस हो सके। HC को यह तय करना था कि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो क्या कोर्ट स्पीकर को अपनी ओर से विशेष सत्र बुलाने का निर्देश जारी कर सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...