दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को केंद्र सरकार (Central Government) को निर्देश दिया कि वह बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को अतिरिक्त निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) तुरंत उपलब्ध कराए। कोर्ट ने यह आदेश यादव की सुरक्षा बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को केंद्र सरकार (Central Government) को निर्देश दिया कि वह बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को अतिरिक्त निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) तुरंत उपलब्ध कराए। कोर्ट ने यह आदेश यादव की सुरक्षा बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव (Purnia MP Pappu Yadav) ने संसद में नीट घोटाले और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने के बाद उन्हें मिली जान से मारने की धमकियों का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) को सुरक्षा बढ़ाए जाने का प्रतिनिधित्व सौंपा था।
केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने अदालत को बताया कि यादव के प्रतिनिधित्व पर विचार किया जा रहा है और तीन सप्ताह के अंदर इस पर फैसला ले लिया जाएगा। कोर्ट ने इस बीच केंद्र को अतिरिक्त पीएसओ उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए मामले पर आगे की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की।