कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की दोहरी नागरिकता मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
प्रयागराज। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की दोहरी नागरिकता मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court’s Lucknow Bench) ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार या तो ख़ुद जांच करे या सेंट्रल एजेंसी को रेफर करके जांच कराये, लेकिन ये आरोप जांच का विषय है। यह मामला रायबरेली ट्रायल कोर्ट (Raebareli Trial Court) से ख़ारिज होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है।
राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका में है क्या?
याचिका में 28 जनवरी 2026 के लखनऊ स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट (Lucknow Special MP-MLA Court) के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस आदेश में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज किया गया था। निचली अदालत ने कहा था कि नागरिकता का मुद्दा तय करने का अधिकार उसके पास नहीं है। याची ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच की मांग की है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल तय की थी।
हाईकोर्ट के आदेश पर क्या बोले सरकारी वकील?
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश के मामले में सरकारी वकील विनय कुमार शाही ने कहा कि हाईकोर्ट लखनऊ तमाम दस्तावेजी सबूत को देखने के बाद ,दोनों पक्षों को सुनने के बाद राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आज रात या कल सुबह तक राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। उम्मीद है कि रायबरेली कोतवाली में यह एफआईआर दर्ज होगी। हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के बाद राज्य सरकार से कहा है कि इस मामले की इन्वेस्टीगेशन किसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जा सकती है।
मानहानि केस की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में टली
वहीं सुल्तानपुर जिले के एमएपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ मानहानि केस की शुक्रवार को सुनवाई टल गई। MP-MLA कोर्ट में 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। शुक्रवार को बहस होनी थी, लेकिन वादी पक्ष ने स्थगन मांग लिया। 8 साल पुराने बयान को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से विवाद जुड़ा है। BJP नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। इस मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अपना बयान दर्ज करा चुके हैं।