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Maharashtra MLAs Disqualification Row : सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र स्पीकर को निर्देश ,विधायकों की अयोग्यता मामले पर 31 दिसंबर तक करें निपटारा

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar) को विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मामले की सुनवाई करते हुए विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली कई याचिकाओं पर फैसला देने का निर्देश दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar) को विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मामले की सुनवाई करते हुए विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली कई याचिकाओं पर फैसला देने का निर्देश दिया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Assembly Speaker Rahul Narvekar) को कहा गया कि उद्धव ठाकरे से जुड़ी याचिका पर 31 दिसंबर और एनसीपी प्रमुख शरद पवार (NCP chief Sharad Pawar) की ओर से दायर याचिकाओं पर 31 जनवरी तक निर्णय लिया जाए।

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बता दें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 17 अक्तूबर को नार्वेकर को पार्टी में विभाजन के बाद एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा दायर याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा देने का मौका दिया था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कहा था कि अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। जिसके बाद सुनवाई को 30 अक्तूबर तक के लिए टाल दिया गया था।

17 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  की पीठ ने कहा कि हम समय सारिणी से संतुष्ट नहीं हैं। बता दें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Justice DY Chandrachud)  और उनके समर्थित विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला करने में देरी पर विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि स्पीकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते।

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