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UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से राहत, फर्जी डिग्री से जुड़ी याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिल गई है। मौर्य के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने खारिज कर दी है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने याचिका खारिज की।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिल गई है। मौर्य के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने खारिज कर दी है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने याचिका खारिज की। याचिका में केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) पर यूपी विधान सभा चुनाव (UP Legislative Assembly Elections) लड़ने के लिए भरे गए नामांकन फॉर्म में फर्जी शैक्षणिक डिग्री दिखाने का आपराधिक आरोप था। याचिकाकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) पर फर्जी डिग्री (Fake Degree) हासिल करने का आरोप लगाया था।

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इलाहाबाद  हाई कोर्ट से खारिज हुई थी याचिका

इसके बाद याचिकाकर्ता ने उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में याचिका दायर की थी। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले महीने केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) के खिलाफ चुनाव लड़ते समय फर्जी शैक्षणिक डिग्री जमा करने और पेट्रोल पंप डीलरशिप हासिल करने के आरोपों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने दिवाकर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

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