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गुजरात हाईकोर्ट से मानहानि मामले में Rahul Gandhi को झटका, सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सजा पर रोक वाली याचिका खारिज कर दी है।  हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है। दरअसल, मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले (Defamation Case) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को दोषी करार दिया गया था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली।  गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सजा पर रोक वाली याचिका खारिज कर दी है।  हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है। दरअसल, मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले (Defamation Case) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को दोषी करार दिया गया था। उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी। इससे पहले हाईकोर्ट की ओर से गुरुवार को जारी सूची के अनुसार न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत शुक्रवार सुबह 11 बजे फैसला सुनाया। अगर कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी तो  उनकी संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

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मई में नहीं मिली थी अंतरिम राहत

इससे पहले जस्टिस प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे।

राहुल के वकील ने दी थी यह दलील

राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  के वकील ने 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि एक जमानती और गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा का मतलब है कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट खो देंगे।

मार्च में हुई थी दो साल की सजा
दरअसल, राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  द्वारा 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में मार्च में सूरत की अदालत ने उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। ऐसे में अगर हाईकोर्ट से राहुल के पक्ष में फैसला आता है तो कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

राहुल ने क्या कहा था?
दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?’ इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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