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सपा नेता आजम खान और उनके बेटे को कोर्ट से ‘सुप्रीम’ राहत, मशीन चोरी के मामले में मिली जमानत

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान (Former Uttar Pradesh minister Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme  Court)  ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने दोनों को एक अहम मामले में जमानत दे दी है। यह मामला सड़क साफ करने वाली एक मशीन चोरी के आरोप से जुड़ा हुआ है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान (Former Uttar Pradesh minister Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme  Court)  ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने दोनों को एक अहम मामले में जमानत दे दी है। यह मामला सड़क साफ करने वाली एक मशीन चोरी के आरोप से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने इस मामले में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट (Supreme  Court) का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme  Court)  ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की और उन्हें राहत दी।

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साल 2022 में आजम खान (Azam Khan), उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan)  समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि उन्होंने नगर पालिका परिषद, रामपुर जिले द्वारा खरीदी गई सड़क साफ करने वाली मशीन चुरा ली थी। इसके बाद, यह मशीन रामपुर स्थित खान के जौहर विश्वविद्यालय (Jauhar University) से बरामद की गई थी।

बता दें कि इस मामले में 21 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने आजम खान और उनके बेटे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme  Court)  का फैसला आजम खान और उनके बेटे के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से जमानत मिलने में असफल रहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट (Supreme  Court)  ने उनकी जमानत स्वीकार कर ली है।

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