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पश्चिम बंगाल में भर्ती अनियमितता मामले में टीएमसी नेता कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत,रखी ये शर्तें

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीआई (CBI) की ओर से जांच की गई पश्चिम बंगाल में भर्ती अनियमितताओं के मामले (West Bengal Recruitment Irregularities Case) में टीएमसी नेता कुंतल घोष (TMC leader Kuntal Ghosh) को जमानत दे दी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीआई (CBI) की ओर से जांच की गई पश्चिम बंगाल में भर्ती अनियमितताओं के मामले (West Bengal Recruitment Irregularities Case) में टीएमसी नेता कुंतल घोष (TMC leader Kuntal Ghosh) को जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह शर्त भी रखी है कि मामले के लंबित रहने के दौरान वह कोई सार्वजनिक पद नहीं संभालेंगे और मामले के बारे में मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे।

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