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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना नहीं होगी लागू

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) योजना को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अपने एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) और दिल्ली सरकार (Delhi Government) के बीच एक समझौता करने का निर्देश दिया था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) योजना को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अपने एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) और दिल्ली सरकार (Delhi Government) के बीच एक समझौता करने का निर्देश दिया था। इस समझौते के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत (Prime Minister Ayushman Bharat) स्वास्थ्य ढांचा मिशन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू किया जाना था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के फैसले पर रोक लगा दी है।

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जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)  के आदेश को दिल्ली सरकार (Delhi Government)  ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार (Delhi Government)  की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में पेश हुए। सिंघवी ने दलील दी कि राज्य सूची की 1,2 और 18 एंट्री के तहत केंद्र की शक्तियां सीमित हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सरकार की शक्तियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में फिर से परिभाषित किया है।

सिंघवी ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार (Delhi Government) को केंद्र सरकार के साथ समझौते के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)  के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। गौरतलब है कि दिल्ली में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना लागू नहीं है। साल 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटीलेटर्स की उपलब्धता पर चिंता जाहिर की थी। साथ ही याचिका में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को दिल्ली में भी लागू कराने की मांग की गई थी। ऐसे में उच्च न्यायालय ने योजना को पूरी तरह से लागू करने की बजाय केंद्र और दिल्ली सरकार (Delhi Government) के बीच समझौता करने का आदेश दिया था।

क्या है पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना?

देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से इतर है। योजना के तहत 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार मदद करेगी। साथ ही योजना के तहत देशभर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं जनकल्याण केंद्र भी स्थापित किए जाने हैं।

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