यूपी में प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर शुक्रवार को योगी सरकार (Yogi Government) के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने रोक लगा दी है। बता दें कि अरविंद राठौर की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला, कार्यकाल खत्म होने पर प्रधान प्रशासक बनाए गए थे।
प्रयागराज। यूपी में प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर शुक्रवार को योगी सरकार (Yogi Government) के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने रोक लगा दी है। बता दें कि अरविंद राठौर की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला, कार्यकाल खत्म होने पर प्रधान प्रशासक बनाए गए थे। कार्यकाल खत्म होने पर प्रधान प्रशासक बनाए गए थे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने इस मामले में सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया है। यह आदेश अरविंद राठौर की याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायतों के प्रशासनिक संचालन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।