नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्तियों के नए कानून को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की दो सदस्यीय
