नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को निर्देश दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) की धारा 66 ए (Section 66A) के तहत किसी भी नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जिसे उसने 2015 में खत्म कर दिया था। रद्द की गई धारा