मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्होंने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो गई है। अदालत में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपना फैसला सुनाया है।
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्होंने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो गई है। अदालत में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपना फैसला सुनाया है। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि ये अर्जी जमानत के लिए नहीं है बल्कि अपनी केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए याचिका लगाई थी।
कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल हैं। गवाहों पर शक करना कोर्ट पर शक करने जैसा है। मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार नहीं है। जांच, पूछताछ से सीएम को छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे।