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‘लैंड फॉर जॉब’ स्कैम: कोर्ट ने लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय करने का दिया आदेश

Land for Jobs case: 'लैंड फॉर जॉब' केस में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को RJD प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए और 52 लोगों को बरी कर दिया, जिनमें रेलवे अधिकारी भी शामिल थे।

By Abhimanyu 
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Land for Jobs case: ‘लैंड फॉर जॉब’ केस में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए और 52 लोगों को बरी कर दिया, जिनमें रेलवे अधिकारी भी शामिल थे।

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स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि यादव ने रेलवे मंत्रालय को अपनी निजी जागीर की तरह इस्तेमाल किया ताकि एक आपराधिक काम किया जा सके, जिसमें रेलवे अधिकारियों और उनके करीबी सहयोगियों की मिलीभगत से यादव परिवार द्वारा जमीन के टुकड़े हासिल करने के लिए सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया।लालू परिवार की तरफ से पेश हुए वकील एजाज अहमद ने कहा, “आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट में ‘जमीन के बदले नौकरी’ मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव समेत लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं…”

इससे पहले RJD नेता तेजस्वी यादव और मीसा भारती लैंड-फॉर-जॉब मामले में सुनवाई के लिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव लैंड-फॉर-जॉब मामले में सुनवाई के लिए पहुंचे थे। कोर्ट के आदेश पर जेडी(यू) एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, “लालू, एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने राजनीति को बदनाम किया… उनकी ज़मीन ज़ब्त कर लेनी चाहिए और उस ज़मीन पर स्कूल और वृद्धाश्रम बनाए जाने चाहिए।”

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