उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में साल 2021 में हुई हिंसा मामले के आरोपित आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने की मांग को खारिज कर दिया है।
लखीमपुर खीरीः उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में साल 2021 में हुई हिंसा मामले के आरोपित आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने की मांग को खारिज कर दिया है।
आशीष मिश्रा ने बेटियों के जन्मदिन समेत पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि ट्रायल के दौरान अहम गवाहों, जिनमें प्रत्यक्षदर्शी भी शामिल हैं, उसको हटाया जा रहा है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी शिकायतें पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष उठाई जानी चाहिए।