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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी सासंद कंगना रनौत की याचिका की खारिज , मानहानि केस रद्द करने से इनकार

बॉलीवुड अभिनेत्री (Bollywood Actress) व हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मंडी लोकसभा सीट  (Mandi Lok Sabha Seat) से भाजपा सांसद कंगना रनौत (BJP MP Kangana Ranaut) को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) से बड़ा झटका लगा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री (Bollywood Actress) व हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मंडी लोकसभा सीट  (Mandi Lok Sabha Seat) से भाजपा सांसद कंगना रनौत (BJP MP Kangana Ranaut) को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) से बड़ा झटका लगा है। कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की तरफ से दायर उस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बठिंडा की अदालत में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत अभियोग बनता है और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश विधि सम्मत है।

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यह विवाद एक ट्वीट को लेकर है, जिसे कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान पोस्ट किया था। उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था कि ‘हा हा हा यह वही दादी हैं जो टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली भारतीय के तौर पर आई थीं और यह 100 रुपये में उपलब्ध हैं।’ इस रीट्वीट में बठिंडा निवासी महिंदर कौर की तस्वीर लगी थी, जिन्होंने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हें गलत तरीके से दिल्ली की शाहीन बाग प्रदर्शनकारी महिला से जोड़कर उनकी छवि को धूमिल किया गया।

मजिस्ट्रेट ने कंगना के खिलाफ समन जारी करते हुए माना था कि यह बयान उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है और एक सार्वजनिक हस्ती होने के नाते कंगना को अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए था। हाईकोर्ट ने भी यह कहा कि मजिस्ट्रेट ने सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए समन जारी किया और रिपोर्ट न मिलने के बावजूद प्रक्रिया वैध रही।

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